चालकों से प्री लोक अदालत में वसूला जुर्माना

चंबा। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कर्म प्रताप सिंह ठाकुर की प्री लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के 537 चालान पेश हुए। इनमें से 306 चालान के तहत दो लाख 80 हजार 300 रुपये का जुर्माना वाहन चालकों से वसूला गया। अदालत में प्रस्तुत न होने वाले वाहन चालकों को नोटिस जारी किए गए हैं।

गौरतलब है कि यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस और न्यायालय की ओर से समय-समय पर नकेल कसी जाती है। यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार की ओर से चालान की राशि को भी बढ़ाया गया है। चालान होने पर कई चालक मौके पर ही चालान भुगत लेते हैं तो कई न्यायालय में चालान भरते हैं। इसी क्रम में प्री लोक अदालत में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत में 537 चालान प्रस्तुत किए गए। इनमें से 306 चालानों के तहत वाहन चालकों से जुर्माना राशि वसूली गई। प्री-लोक अदालत के तहत सोमवार को 242 चालान प्रस्तुत किए गए। इनमें से 133 चालकों से चालान के रूप में 90 हजार 300 रुपये वसूले गए। मंगलवार को प्री-लोक अदालत के तहत 295 चालान पेश किए गए। इनमें 173 चालकों को 1 लाख 90 हजार जुर्माना किया गया। साथ ही चालकों को सख्त हिदायत देकर छोड़ा गया।

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